परिनिर्धारित नुकसानी ठेका में उल्लिखित राशि से अधिक नही हो सकती है।
3.
परिनिर्धारित नुकसानी की उगाही प्रति सप्ताह सुपुर्द न किए गए सामान की कीमत के 0.
4.
विलम्ब से की गई सुपुर्दगी के कारण हुई हानि का मुआवजा, जब हानि पूर्वानुमानित है तथा जिसमें आपसी सहमति है, परिनिर्धारित नुकसानी कहलाता है।
5.
परिनिर्धारित नुकसानी प्रभार जहां कहीं लागू हो को 0. 5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से काटा जाना चाहिए अथवा सुपुर्द न किए सामान के कुल मूल्य के 5 प्रतिशत तक की अधिकतम दर पर काटा जाए।